CNG KIT लगवाने के साथ ही करें ये 2 काम, नहीं तो बाद में हो जाएंगे परेशान…

भारतीय बाजार में सीएनजी वाहनों की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। बता दें, 10 लाख रुपये से कम के सेगमेंट में ज्यादातर लोग सीएनजी कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मारुति और टोयोटा जैसी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे ग्रैंड विटारा, ब्रेजा और हाई राइडर में भी सीएनजी विकल्प दे रही हैं। वहीं सीएनजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मौजूदा समय में पेट्रोल-डीजल से सस्ता है और माइलेज भी ज्यादा मिलता है।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और इंश्योरेंस पॉलिसी
इन्हीं सब फायदों की वजह से लोग अपनी कारों में बाहर से सीएनजी लगवाते हैं। इससे कार का माइलेज 50 फीसदी तक बढ़ जाता है। हालांकि कुछ लोग बाजार से सीएनजी किट लगवाने के बाद कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। वे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और इंश्योरेंस पॉलिसी में सीएनजी किट नहीं देते हैं। उनका ऐसा करना गलत हो सकता है और इससे आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कंपनी क्लेम देने से इंकार कर सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि किट लगवाने के बाद आरसी और बीमा पॉलिसी में दी जाने वाली सीएनजी किट जरूर लगवाएं। अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते हैं तो ये तीन स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं।

पंजीकरण प्रमाण पत्र
यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र पर सीएनजी किट की जानकारी अंकित है लेकिन बीमा पॉलिसी में इसका उल्लेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी दुर्घटना की स्थिति में दावा दायर करते हैं, तो बीमा कंपनियां आपको दावा देंगी, लेकिन आपको यह दावा पूरा नहीं मिलेगा। दावा व्यवस्थित और अमानक के आधार पर होगा। कंपनी क्लेम की कुल रकम में 25 फीसदी तक की कटौती कर सकती है। इसलिए सीएनजी को बीमा से जोड़ना जरूरी है।

बीमा पॉलिसी
आपके लिए एक और स्थिति उत्पन्न होगी यदि बीमा पॉलिसी में सीएनजी किट की जानकारी का उल्लेख है, लेकिन पंजीकरण प्रमाणपत्र पर इसका उल्लेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति के लिए अलग नियम हैं। जैसे कुछ कंपनियां कुछ हिस्से काटकर दावा राशि का भुगतान करती हैं और कुछ सीधे दावे को खारिज कर देती हैं। इसलिए बीमा कराने से पहले कंपनी से पूरी जानकारी ले लें।

 

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कट सकता है चालान
अगर सीएनजी किट पर जानकारी न तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज है और न ही पॉलिसी में दर्ज है, ऐसे में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमा कंपनी किसी तरह का क्लेम नहीं देगी. इसके अलावा अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए बाहर से सीएनजी लगवाते हैं तो यह गैरकानूनी है। इसके लिए आपका चालान भी काटा जा सकता है।

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