आ गया कांवड़ का कायदा कानून, लाठी लेकर तैयार है पुलिस!

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा एक सौ चौवालीस लागू कर दी गई है। धारा एक सौ चवालीस का मतलब भीड भाड़ इकट्ठा करने पर राजधानी लखनऊ में प्रतिबन्ध हो गया है।धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने दिशा निर्देश जारी किए है।ये धारा एक सौ चवालीस तीस अगस्त दो हजार तेईस तक लागू होगी। क्योंकि इस वक्त के दौरान यानी आज से तीस अगस्त के दौरान मोहर्रम सावन मास की नागपंचमी सावन का सोमवार कांवड़ यात्रा तमाम पर्व पड़ रहे हैं।तमाम परीक्षाएं होनी और इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस का आयोजन भी होना है ऐसे में धारा एक सौ चवालीस इन पर्वों को देखते हुए लागू कर दी गई है।जारी किए गए निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया कि लखनऊ के लोकभवन और विधानभवन कि एक किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरीके के ड्रोन से शूटिंग नहीं होगी यानि कि कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा और अगर लखनऊ के बाहर कोई जो बाकी के इलाके में अगर कोई ड्रोन कैमरे का प्रयोग करेगा तो उसके लिए परमिशन यानी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा वरना उसके खिलाफ वैधानिक करवाई की जाएगी।इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन चार से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। धरना प्रदर्शन नहीं होगा। जनसभा या अधिक लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ धारा एक सौ चवालीस उल्लंघन करने के मामले में उनके ऊपर केस दर्ज होगा। उनको जेल भी जाना पड़ सकता है।पुलिस की तरफ से जारी किए गए निर्देश में साफ तौर पर कहा गया कि जो परीक्षाएं होंगी तो परीक्षा केन्द्र के दो सौ मीटर की दूरी के आस पास कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और साथ ही परीक्षा केंद्रों पर जो पुलिस व्यवस्था होगी वो इस तरीके से होगी कि परिजन भी परीक्षा केन्द्र के एक निर्धारित दूरी के बाहर ही रहेंगे।किसी भी तरीके का पर्व या किसी भी तरीके के जो धार्मिक पर हो या रैली होगी तो उसमें भाला, तीर, तलवार जैसे जो शास्त्र है जिससे किसी दुसरे को हानि पहुंचाई जा सकती है उन को ले जाने पर मनाही होगी। साइबर क्राइम को देखते हुए भी साइबर कैफे के लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि साइबर कैफे में आने वाले हर व्यक्ति का पूरा ब्यौरा रखा जाए। पूरी निगरानी रखी जाए।

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